गाजियाबाद । उपाधयक्ष के निर्देशानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु प्रभारी प्रवर्तन जोन-4 द्वारा आज 14 अकटूबर को जोन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भूखण्ड संख्या 303, 304 व 305 (खसरा संख्या-67), न्यू पंचवटी कॉलोनी में दीपक पोरवाल तथा खसरा संख्या 687, ग्राम-हरसांव, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर रवि शर्मा व नितिन शर्मा द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को विधिवत् ध्वस्त किया गया।
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि साथ ही हिण्डन नदी डूब क्षेत्र में लगभग 20 प्लाट की बाउण्ड्री, बिल्डर का अवैध ऑफिस एवं छोटे-मोटे अनाधिकृत भवन ध्वस्त किये गये। इसके साथ ही भवन संख्या जी-28, सैक्टर-11, प्रताप विहार में श्रीमती आशा पत्नी उदयवीर सिंह एवं भवन संख्या डी-25, महेन्द्रा एनक्लेव, शास्त्रीनगर पर रामवीर सिंह द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण को सील किया गया। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान प्रभारी प्रवर्तन जोन-4 के साथ सहायक अभियन्ता प्रबुद्ध राज,आसिफ अली अवर अभियन्ता संजय सिंह प्रवर्तन स्टाप व पुलिस बल साथ उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए लोगों को निर्देश दिये गये कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया कि सतत् निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेंगी। तत्क्रम में निर्माणकर्ताओं/विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में भवनों का क्रय-विक्रय न करें।
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