मुकेश गुप्ता
गाजियाबाद। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, के निर्देश के अनुसार प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जुलाई माह मे निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य निःशुल्क कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त को दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनहित में जनपद गाजियाबाद के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि कार्ड का प्रकार,अंत्योदय राशन कार्ड,खाद्यान्न का प्रकार गेहू, चावल,खाद्यान्न की मात्रा,14 किग्रा०प्रत्ति कार्ड,अंत्योदय 21 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड, रेट नि:शुल्क,पात्र गृहस्थी राशन कार्ड,गेहूॅं,02 किग्रा0 प्रति यूनिट,चावल, 03 किग्रा0 प्रति यूनिट दिया जायेगा।
उक्त वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न का कार्य प्रात 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण के दौरान उचित दर विक्रेता द्वारा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में टोकन कार्डधारकों में वित्तरित किया जाएगा और समय की उपलब्धता एवं नई ई-पास मशीनों से हो पा रहे वितरण के अनुरूप उसमें अपेिक्षत परिवर्तन करते हुए खाद्यान्न वितरण का कार्य पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। मोबाईल औ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.07.2024 रहेगी। पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक होगी। राशन कार्डधारकों से अपील की जाती है कि वे उचित दर विक्रेता को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने का कष्ट करें। किसी भी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में असुविधा होती है तो इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि समस्त उचित दर विक्रेता वितरण के संबंध में दुकान पर पहले ही चस्पा करा दें, जिससे वितरण के समय कार्डधारकों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण लाभार्थियों में कराना सुनिश्चित करेंगे।
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